मध्य प्रदेश शिक्षा सिवनी

नियम विरुद्ध 18 वर्षो से अंगद की तरह जड़ जमाए बैठे, सरकारी स्कूल की गिर रही साख

सिवनी। मामला सिवनी जिले के डूब क्षेत्र आदिवासी बिकाशखंड घंसौर के जनशिक्षा केंद्र झिंझरई के जनशिक्षक नियम विरुद्ध 18 वर्षो से प्रतिनियुक्ति में होने का आरोप ग्रामवासियों द्वारा लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है।

जिनको पूर्व डीपीसी गोपाल बघेल द्वारा प्रतिनियुक्ति खत्म कर मूल विभाग ट्राईबल को वापस कर दिए थे। जिस पर जनशीक्षक उच्चन्यायलय जबलपुर से 56 दिन का स्टे लिया था। जिसका नंबर wp 20402/2022 दिनांक 12/9/2022 हे परंतु वर्तमान डीपीसी सिवनी की उदासीनता के चलते उच्चन्यायालय जबलपुर में अर्जेंट हिरिग नही लगाई गई और जनशिक्षक को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। जबकि प्रतिनियुक्ति के नियम केवल तीन साल हे फिर 18 साल केसे बही उच्चन्यायलय ने 56 दिन का स्टे दिया। डीपीसी की उदासीनता से आज 1 साल से ज्यादा हो गए जिससे उच्चन्यायलय की अवहेलना हो रही है।

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस में उक्त जनशिक्षक को तत्काल हटाने डीपीसी को पत्र भेजा 4अप्रैल 2023 और 19 मई 2023 को परंतु डीपीसी आजतक नहीं हटाए जिससे प्रतीत होता है की सिवनी में सरकारी स्कूलों की क्रेज जानबूझ के खराब की जा रही है। कलेक्टर से जनता की मांग है उक्त जनशिक्षक को तत्काल हटाए प्रतिनियुक्ति खत्म कर मूल विभाग को वापस करते हुए कार्यकाल की जांच कराए की मांग की है।

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