क्राइम मध्य प्रदेश राजनीति सिवनी

सिवनी : अवैध कॉलोनियों के वैध किए जाने की कार्यवाही में लापरवाही, सीएमओ के वेतन आहरण में रोक

सिवनी।  कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में सोमवार 11 सितम्बर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पंवान नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खण्डायत सहित सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति रही साथ ही विकासखण्डस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

      बैठक में कलेक्टर श्री सिंघल ने सीएम हेल्पलाईन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों, जिलेवार रैंकिंग के लिए चयनित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने जनसुनवाई के आवेदनों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को हर सम्भव आवेदनों का एक सप्ताह समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सीएम मॉनिट,  सांसद एवं विधायकगणों सहित विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभागाधिकारियों को दिए।

      बैठक में समीक्षा के दौरान जिले की नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों के वैध किए जाने की योजना में अपेक्षाकृत कार्यवाही न किया जाना पाए जाने पर कलेक्टर श्री सिंघल ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा आगामी आदेश तक सभी सीएमओ के वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सेक्टर अधिकारियों के रूप में नियुक्त सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अपने सेक्टर के बीएलओ के सम्पर्क में रहकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करावाएं। सभी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से न छूटे। बैठक में कलेक्टर श्री सिंघल ने मुख्यमंत्री सीखों कमाओं योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग तथा डीपीसी को आवश्यक दस्तावेज के कारण लंबित छात्र-छात्राओं के के आवेदनों के निराकरण के लिए तत्काल अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।   

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