क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

सिवनी। जगन्नाथ साहू पिता रामेश्वर साहू ने थाना अरी मे रिपोर्ट कराया कि उसका रिश्तेदार सुनील मदनकर पिता चैतराम मदनकर उम्र 28 वर्ष निवासी पोनिया जो दिनांक 03-02-2022 की रात्रि में शादी कार्यक्रम में ग्राम रैयतवाड़ी आया हुआ था।

करीब 9:30 बजे सुनील मदनकर को अज्ञात व्यक्तियों ने जान से खत्म करने की नियत से चाकू जैसी वस्तुओं से उसके गले में प्राणघातक हमला किया तथा दाहिने हाथ में भी चाकू से मारा जिससे सुनील मदनकर को गले एवं दाहिने हाथ में चोट आई खून निकला घटना के बाद अज्ञात व्यक्ति अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से कटंगी तरफ भाग गए तथा घायल सुनील मदनकर को इलाज के लिए सिवनी अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर साहब ने उसको नागपुर रेफर किया, घटना के समय मौके से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने हमला करने वाले व्यकित की मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया था। जिसने पुलिस को वह नंबर बताया उसके आधार पर आकाश आमागढ़े को पुलिस ने पकड़ कर पूछताछ की जिसने अपराध स्वीकार करते हुए यह बताया कि उसके साथ रोहित गभने एवम दो नाबालिग लड़के भी थे।पुलिस ने आकाश,रोहित गभने एवं नाबालिग आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 40/2022 धारा 307 भादवि. के तहत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय जिला एवम सत्र न्‍यायाधीश सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया था। शासन की ओर से वरिष्‍ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री नवल किशोर सिंह ने न्‍यायालय में साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किए।

साक्ष्‍य से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा दिनांक 11/08/2023 को आरोपीगण आकाश आमागढ़े पिता नंदकिशोर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खैरलांजी थाना कटंगी जिला बालाघाट और रोहित गभने पिता लोकचंद उम्र 19 वर्ष निवासी टेकारी थाना कटंगी जिला बालाघाट को धारा 307 भादवि. मे 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 3000-3000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है एव नाबालिग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। प्रदीप कुमार भौरे।। मीडिया सेल प्रभारी,सिवनी।

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