क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्कारी को 10 वर्ष की सजा

सिवनी। थाना बरघाट में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 28/04/2021 को वह और उसके पति खेत गये थे,उसकी मानसिक रूप से विच्छिप्त 19 वर्षिय बेटी जो स्पष्ट नहीं बोल पाती है।

घर के सामने खड़ी थी।जिसे बहला फुसलाकर आरोपी लाला उर्फ लालसिंह पिता चेतराम कुशराम उम्र 35 वर्ष थाना बरघाट ने अपने साथ खेत तरफ ले गया और पूरी रात उसके साथ गलत काम किया सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 204/2021 के अंतर्गत धारा 323, 363, 376, 376(1), 376(2)(i) भादवि के तहत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र श्रीमान सुनील कुमार मिश्र चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं तर्क दिया गया कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त थी जो बोल भी नहीं सकती थी जिसके साथ आरोपी के द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है।

ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कि गई सहायक अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी लाला उफ़ लालसिंह को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये अर्थदंड, धारा 376(2)(ठ) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, दिव्याग अधिकार अधिनियम कि धारा 92(घ) में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।। प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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