कृषि क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

अवैध यूरिया के परिवहन पर एफआईआर दर्ज

सिवनी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी  द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार जिले में कृषकों को मानक स्तर की गुणवत्ता युक्त कृषि आदान सामग्री जैसे उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के उददेश्य से विभागीय दल द्वारा सतत कृषि आदानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

      इसी क्रम में विगत 7 जून 23 अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी पदेन उर्वरक निरीक्षक प्रफुल्ल घोडेसवार एवं सहायक संचालक कृषि सिवनी पदेन उर्वरक निरीक्षक श्री पवन कुमार कौरव  द्वारा निरीक्षण के दौरान बरघाट कान्हीवाडा रोड पर बरघाट से कान्हीवाडा की ओर आ रहे ट्रक क्र.एम.पी. 22 जी. 4113 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त ट्रक में 150 बैग यूरिया रखी हुई थी। जिसके संबंध में ट्रक ड्रायवर से उसकी, वाहन एवं वाहन में रखे यूरिया के संबंध में पूछताछ करने पर ट्रक ड्रायवर द्वारा अपना नाम मो.जहिर खान पिता कय्यूम खान एवं स्वयं को ट्रक का मालिक बताया गया।

ट्रक में रखे 150 बैग यूरिया के संबंध में मो. जहिर से आवश्यक दस्तावेज जैसे किसानों के जमीन के कागज, बिल परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर मो. जहिर द्वारा कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नही किये जा सके गये। जिसके आधार पर पर उक्त 150 बोरियों जिसमें कंपनी का नाम नर्मदा बायोकेम लिखा पाया गया था, जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03, 07 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 07 का उल्लंघन पाये जाने पर मो. जहिर पिता कय्यूम, ग्राम निवासी अमिनगंज विकासखंड बरघाट के विरूद्ध थाना कान्हीवाडा में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई।  

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