Breaking
24 Jan 2026, Sat

5 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सिवनी। माननीय विशेष न्यायाधीश( पॉक्सो अधीनियम ) सिवनी की न्यायालय द्वारा थाना उगली के अंतर्गत ग्राम में होने वाली जघन्य और दरंदगी घटना का यह मामला वर्ष 2024 का है।

आरोपी बोरा ऊर्फ राजेन्‍द्र के द्वारा 5 वर्षीय मासूम बच्‍ची को उसके घर में अकेला पाकर उसे डरा धमका कर बलात्कार कर घिनौना कार्य किया था। जिसकी रिपोर्ट पीडिता के घरवाले ने थाना उगली में लिखाये थे, पुलिस के द्वारा पीडिता का डाक्‍टरी मुलाहिजा करवाया गया एवं अन्‍य मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य जुटाये गये जिसमें आरोपी का डाक्‍टरी मुलाहिजा और रक्त नमूना लेकर DNA करवाया गया और मासूम पीड़िता और परिवार के अन्य मौखिक और फॉरेसिंक साक्ष्य संवेदनशीलता के साथ जुटाए गए।

आरोपी के द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार करना पाये जाने पर उसके विरुद्ध विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक सदानंद गोदेवर के द्वारा विहित अवधि में माननीय विशेष न्‍यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया जहां पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक / सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह के द्वारा मामले की बड़ी ही संवेदनशीलता और सजगता के साथ गवाहों कथन कराए गए और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया।

मनोज कुमार सैयाम मीडिया प्रभारी अभियोजन ने बताया कि माननीय न्‍यायालय द्वारा समस्‍त गवाहों एवं सबूतों एवं अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों के आधार पर आरोपी राजेन्‍द्र ऊर्फ बोरा को धारा 65(2) बीएनएस में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदंड एवं धारा -5(एम)/6 में 20 वर्ष सश्रम करावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित करने का निर्णय दिया है।

ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *