सिवनी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्षमण कुमार वर्मा ने अभियुक्तगण(1) रघुवीरसिंह राठौर, पिता गंगासिंह राठौर उम्र 50 वर्ष निवासी-गावडी देवसी, थाना भाटपचलाना, जिला उज्जैन(2) धर्मेन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह सोनगार, उम्र 45 वर्ष निवासी-शिक्षक कॉलोनी बडनगर उज्जैन (3) राजेन्द्र सिंह पिता रामसिंह सिसोदिया, उम्र 48 वर्ष, निवासी-जमुनिया शंकर, थाना बरखेडा, जिला रतलाम (4) जगदीशचंद्र व्यास पिता लक्ष्मी नारायण, उम्र 47 वर्ष, निवासी-कराडिया, थाना बरखेडा, जिला रतलाम म.प्र. निवासी इन सभी को धारा 420/34 भा.द.वि. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदंड, धारा 406/34 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा-3 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा -6 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना इस प्रकार है कि फरियादी सुनील पिता दफेलाल ठाकरिया द्वारा दिनांक 25.01.2011 पुलिस अधीक्षक सिवनी को शिकायत किया था ,की आरोग्य धन वर्षा डेवल्वर्स एंड एलाइड लिमिटेड ज्यारत नाका, सिवनी के संचालक और डायरेक्टर के द्वारा 06 वर्ष 3 माह में तिगुनी राशि लौटाने की स्कीम चलाई थी उक्त स्कीम में उसके पिता दफेलाल ने एक लाख तीन हजार रूपये तथा चाचा जेठूलाल ने 98 हजार 3 सौ रूपये अरोग्य धन वर्षा डेव्लपर्स एवं एलाईड लिमिटेड कार्यालय ज्यारत नाका सिवनी में राशि जमा की थी, वह राशि 6 वर्ष 3 माह पूरे होने पर तिगुनी मिलनी थी , उक्त अवधि पूर्ण होने पर संपर्क किया गया, जिस जगह में कंपनी का कार्यालय स्थित था, कंपनी का कार्यालय बंद होकर कंपनी के संचालक कहीं चले गये।
एंजेंटों से संपर्क करने पर यह आश्वासन देते रहे कि जमा की गई राशि आज मिलेगी, कल मिलेगी तथा आज तक नहीं मिली। इस तरह से कंपनी के संचालक एवम डॉयरेक्टर द्वारा बेईमानी छल कपटपूर्वक राशि जमा करवाकर धोखाधडी कर लिये है।
लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में पदाधिकारी आरोग्य धन वर्षा डेव्लपर्स एण्ड एलाईड लिमिटेड शाखा के विरूद्ध अपराध क्र.-482/17 अंतर्गत धारा 420, 406 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-38 दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना में आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एण्ड अलाईड लिमिटेड के संचालकों आरोपीगणों के विरूद्ध विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर विचारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह ने माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी
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