सिवनी। नाबालिक पीड़िता उम्र 15 वर्ष 7 माह के साथ संजू यादव पिता भूरा लाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी पिपरदौन ने जान पहचान का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती दिनांक 3 /6 /2022 को गलत काम किया जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने थाना केवलारी में दर्ज करवाई थी।
केवलारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 355/22 धारा ,373(3),506, भादवि, धारा 3,4, पॉक्सो एक्ट, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरान्त अभियोग पत्र माननीय विशेष पॉक्सो कोर्ट मे प्रस्तुत किया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, ने गवाह एव सबूत माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये, तथा अंतिम तर्क के समय विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे बताया कि पीड़िता एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची है जिसकी सोचने समझने की छमता विकसित नही हुई है।
आरोपी के कृत्य से उसके कोमल मन मस्तिष्क मैं बुरा प्रभाव पड़ा है, अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए माननीय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी संजू यादव को दिनांक 12/01/24 को धारा 376(3)भादवि मैं 20 वर्ष की सजा एवम 2 हज़ार रुपये जुर्माना,धारा 3,4पॉक्सो एक्ट मैं 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 2 हज़ार रु जुर्माना, से दंडित किया है तथा 1 लाख रू प्रतिकर राशि पीड़ित को देने का आदेश पारित किया हैं।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/ सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।
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