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14 Oct 2025, Tue

गांजा तस्‍करी के आरोपी को 15 वर्ष की सजा, 1 लाख रूपये जुर्माना

सिवनी। दिनांक 22.08.2017 की रात्रि गस्‍त के दौरान करीब 1.30 बजे आरक्षक दीपक पवार ने देखा कि बटवानी चौराहा एन.एच. 07 में डेहरिया की चाय पान की दुकान के सामने एक बिना नम्‍बर की डस्‍टर कार साइड में खडे ट्रक में फसी हुई थी, डस्‍टर कार में कोई भी व्‍यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी सूचना आरक्षक के द्वारा थाना लखनवाडा को दी गई , लखनवाडा पुलिस तत्‍काल मौके पर पहुची और छानबीन की छानबीन के दौरान पुलिस ने देखी की डस्‍टर कार के अंदर छोटे बडे पैकेट काफी संख्‍या में रखे थे जिनमें से गांजा जैसी गंध आ रही थी।

डस्‍टर वाहन को रोड से एक साइड कर यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया और रात अधिक होने से सुबह होने की रास्‍ता देखा गया, सुबह गवाहों की उपस्थिति में डस्‍टर कार से 149 नग पैकेट निकालकर उसमे रखे मादक पदार्थ गांजा को तौला गया, तौलने पर कुल 3 किवंटल 15 किलो 519 ग्राम गांजा होना पाया गया, डस्‍टर कार के अंदर से ही मनीष साहू पिता रामखिलावन साहू निवासी चरामा थाना चरामा जिला काकेंर के नाम के शिक्षा संबंधी दस्‍तावेज एस.बी.आई. की चैक बुक, इंकम टेक्‍स रिटर्न की कापी, तथा अन्‍य दस्‍तावेज भी मिले।

विवेचना के दौरान गाडी की चेचिस नम्‍बर के आधार पर आर.टी.ओ. से जानकारी पुलिस के द्वारा निकलवाई गई, डस्‍टर कार दीपक साहू पिता रामखिलावन साहू निवासी चरामा थाना चरामा जिला काकेंर के नाम पर दर्ज थी, जिनकी पतासाजी की गई। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक देवकरण डेहरिया ने रायपुर जाकर दीपक और मनीष से पूछताछ की थी, पूछताछ में दोनो ने बताया कि दिनांक 21.08.2017 को वो लोग डस्‍टर कार से गांजा लेकर भोपाल जा रहे थे रात में डस्‍टर कार ट्रक से टकरा गई, हम लोग पकड में ना आये इसलिये मौके से भाग गये थे।

विवेचना के दौरान दोनो आरोपियों की फोन लोकेशन निकलवाने पर सिवनी में पाया गया था । सबूतों के आधार पर मनीष साहू एवं दीपक साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/2017 धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्‍ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय एन.डी.पी.एस. सिवनी में प्रस्‍तुत किया गया, शासन की ओर से विेशेष लोक अभियोजक श्रीमति उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी ने सबूत और तर्क प्रस्‍तुत किया था, माननीय न्‍यायालय ने प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी दीपक साहू को 15 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना से दंडित किया तथा मनीष साहू को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया हैं। प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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