क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

चाकू से हमला कर जान से मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

सिवनी। बलराम कुशवाहा ग्राम लाटगांव निवासी जब 31 अक्टूबर 2022 को मेला गया था एवं वंहा से 5 बजे के लगभग वापिस अपने घर ग्राम झिरी लौट आया था। रात्रि 9 बजे के लगभग अभियुक्‍त रमेश कुशवाहा पिता मोहन कुशवाहा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम जारी, एवं मृतक के मध्‍य झगडा हुआ एवं उस समय अभियुक्‍त मृतक की मां बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा तथा धमकी के साथ सब्‍जी के साथ सब्‍जी काटने वाले चाकू को निकालकर मृतक के पेट में मार दिया, जिससे पेट की अतडियां बाहर आ गई। अभियुक्‍त चाकू मारकर अपने घर चला गया।

झगडे की सूचना मिलने पर मृतक का पुत्र राजेन्‍द्र तत्‍काल वहां आ गया एवं मोहल्‍ले के कई लोग एकत्रित हो गये घटना की जानकारी 100 डायल वाहन वालों को दी गई। सूचना प्राप्‍त होने पर थाना आदेगांव में अपराध क्रं 309/2022 धारा 294,307,302 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।

प्रदीप कुमार भौरें मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि संपूर्ण विवेचना उपरान्‍त साक्ष्‍य एवं दस्‍तावेजों के आधार पर अभियुक्‍त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र अभियुक्‍त के विरूद्ध संबंधित माननीय न्‍यायालय आशुतोष अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , लखनादौन में प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल माहोरे द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्‍तुत किये गये। तर्कों से सहमत होते हुए दिनांक 05/09/2023 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश न्‍यायालय लखनादौन द्वारा आरोपी रमेश कुशवाहा को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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