सिवनी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री मूलचंद वर्मा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 तहत दर्ज किए गए कुल 6 प्रकरणों में 1 लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें मुकेश साहू चमारी खुर्द पर अमानक तुवर दाल विक्रय करने के कारण 30 हजार रूपये का अर्थदंड , पवन पालीवाल पर मिथ्या छाप नारियल पेड़ा विक्रय करने पर 20 हजार रूपये, पवन ठाकुर अमानक खोवा विक्रय करने पर 20 हजार रूपये, लक्ष्मण से राजपुरोहित को मिथ्या छाप पेड़ा विक्रय करने के कारण 25 हजार रूपये, रूपेश कुमार गुप्ता पर बिना पंजीयन के खाद व्यापार करने पर 20 हजार रूपये का अर्थदंड एवं संजय पटेल पर अमानक दूध विक्रय करते पाए जाने पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित किया है।— — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे सिवनी।
