मध्य प्रदेश सिवनी

कलेक्टर ने किसानों से 31 दिसम्बर तक फसल बीमा कराने की कि मांग

सिवनी। जिला कलेक्टर सिवनी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग एवं मोरिस नाथ उपसंचालक कृषि की अपील 31 दिसम्बर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में रबी फसलों का बीमा कराने की मांग की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2021-22 में ऋणी / अऋणी कृषकों का प्रीमियम नामे कर बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 तक है। इच्छुक कृषक उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत लागू होगी एवं मसूर को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है। म.प्र. राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिए सभी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा।

योजना सभी कृषाकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंकों के माध्यम से करवा सकते हैं अऋणी कृषक हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है:- 1 फसल बीमा प्रस्ताव फार्म 2. आधार कार्ड 3. पहचान पत्र (वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड समग्र आई.डी. ड्राईविंग लाइसेन्स) 4 भू-अधिकार पुस्तिका 5. बुआई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी।

भारत सरकार द्वारा सभी कृषकों हेतु योजना को स्वैच्छिक किया गया है जो कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हो, वे बीमाकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 दिसम्बर 2021 तक संबंधित बैंक में लिखित आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं।

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