सिवनी। तहसील लखनादौन की माननीय विशेष न्यायालय लखनादौन ने यह फैसला सुनाया है। थाना लखनादौन में पीड़िता की मां ने यह रिपोर्ट लिखाई की वह दिनांक 20/08/2020 को वह अपने पति और दोनों बच्चों के साथ तीज के त्यौहार में अपने रिश्तेदारी में आयी थी। और घटना दिनांक 21/08/2020 को रात्रि में उसके रिश्तेदार के घर में भजन मंडली गा रहे थे तभी रात्रि करीब 1:00 बजे उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसकी बड़ी नाबालिग बेटी बाड़ी में रो रही है तभी वे लोग वहां जाकर देखा तो उसकी बेटी बेहोशी में थी उसे घर मे लाये ,होश आने पर उसने बताया कि जब वह शौच से वापस घर आ रही थी तब आरोपी घनश्याम पीछे से आया और उसे पकड़ कर उसका मुंह दबाकर उसे बाड़ी तरफ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।
नाबालिग के इस बयान के आधार पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 409/20 पर मामला कायम कर विवेचनापूर्ण बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र माननीय विशेष (पॉस्को एक्ट) न्यायालय लखनादौन, जिला सिवनी में पेश किया और उसका विचारण किया गया।
मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने बताया कि इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक-अभियोजक के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया गया। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 376,376(3)(i), 376(2)j भादवि0 3,4 पोक्सो अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 376 (3) में आजीवन करावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 376(2)j में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।