सिवनी। जिले में मानक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की जा रही है तथा अमानक खाद्य विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चार प्रकरणों में अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा 1 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिसमें बिना बैच नंबर और बीआईएस नंबर लिए पानी पाउच पैक करने पर रोहित बघेल पर 50000 रूपये का जुर्माना, अवमानक गुटका युक्त राजश्री बेचने पर जितेंद्र किराना स्टोर्स लखनादौन पर 35000 रूपये का जुर्माना एवं घंसौर के सुनील होटल पर 30000 रूपये एवं बबलू होटल पर 8000 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया ।
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