सिवनी। नव आरक्षक, आरक्षक व प्रधान आरक्षको को नगद के किट भत्ता के वितरण के संबंध में मध्यप्रदेश पुलिस जवानों का किट, भत्ता के आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिए है।
मध्यप्रदेश पुलिस की समस्त इकाईयों में पदस्थ नव आरक्षक/ आरक्षकों / प्रधान आरक्षकों को किट की जीवनावधि के आधार पर नगद किट भत्ता का वितरण किया जा रहा है।
वर्तमान में कुल 30 सामग्री की अवधि नियत है एवं प्रत्येक सामग्री की अवधि पूर्ण होने पर नियत राशि दी जाती है। इस व्यवस्था से रख-रखाव में अनावश्यक समय एवं लेखा संधारण में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है।
अतः राज्य शासन के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्धारित जीवन अवधि एवं मापदण्ड के अनुरूप समस्त किट सामग्रियों का उसकी जीवन अवधि के आधार पर वार्षिक लागत की गणना की जाकर वार्षिक तौर पर एकमुश्त किट भत्ता की राशि निम्नानुसार नियत की जाती है।
जिला बल के लिए 2437 रुपये, नक्सल एवम ए.डी. जिले के लिए 3190 रुपये, विसबल के लिए 2820 रुपये।
उपरोक्तानुसार किट के एवज में फिट भत्ता का भुगतान वर्ष में एक बार 30 जून की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। यानि माह जून वेतन जो कि 30 जून को भुगतान किया जाता है, के साथ ही किट भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
यदि पुलिसकर्मी का स्थानांतरण किसी अन्य इकाई में होता है तो जून माह के वेतन का भुगतान करने वाली इकाई के द्वारा ही किट, भत्ता की वार्षिक राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी पुलिसकर्मी का स्थानांतरण सामान्य जिले से नक्सल या एडी० जिले में होता है तो उसे 30 जून की स्थिति में ही नक्सल एवं एडी जिले के लिये लागू किट भत्ता भुगतान किया जायेगा। इसके लिये किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
यह व्यवस्था 01 जनवरी 2022 से प्रारम्भ की जायेगी यानि 01 जनवरी 2022 के बाद किसी भी पुलिसकर्मी को किट की किसी सामग्री के लिये पृथक-पृथक भुगतान नहीं किया जायेगा, उसे प्रत्येक वर्ष की 30 जून की स्थिति में प्रदर्शित तालिका अनुसार एक मुश्त किट भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
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