सिवनी। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् व्दारा सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश की जिला पंचायतो के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट निकाल कर किया जाना है। आरक्षण से संबंधित संम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 14 दिसम्बर 2021 (दिन मंगलवार) समय 12.00 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) संस्थान, कलियासोत डेम के पास भोपाल के आडिटोरियम में संपादित की जावेगी।
संचालक, (आलोक कुमार सिंह 2021 पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।



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