सिवनी। जिला अतिरिक्त परिवहन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेशानुसार प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर कार्यवाही की जा रही है। जिले में 23 एवं 24 नवम्बर को जबलपुर रोड तथा छिन्दवाड़ा रोड पर ऑटो रिक्शा के विरुद्ध चेकिंग कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान 21 ऑटो रिक्शा नियम विरुद्ध चलते पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर उन्हें जप्त कर सुरक्षार्थ रखा गया। इसी तरह जाँच के दौरान 15 अन्य वाहनों से कुल 36 हजार रूपये अर्थदण्ड बसूल किया गया।
चायपत्ती, बेसन एवं तेल के खाद्य विभाग द्वारा जांच हेतु लिए गए नमूने
सिवनी। कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जांच दल द्वारा जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच सतत जारी है तथा अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विगत 22 नवम्बर 21 को अरी स्थित आशीष किराना स्टोर से गणेश चाय एवं 23 नवम्बर 21 को बरघाट स्थित नंदन मिनी मार्ट से बेसन का तथा नवनीत किराना स्टोर से देनवा रिफाइंड तेल का नमूना जांच हेतु लिया गया। जांच दौरान उक्त प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।
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