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22 Apr 2026, Wed

आदिम जाति कल्याण विभाग की उच्च पद के प्रभार पर माननीय उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की

सिवनी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ मध्य प्रदेश शासन के निर्णय अनुसार प्रत्येक विभाग में उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसी के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी  में भी उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।  जिसमें अनेक प्रकार की कमियां पाई गई।  इसके विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा बार-बार सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त जबलपुर को इन कमियों को दूर करने की मांग करता रहा है।

जब संगठन की इन बातों को उच्च अधिकारियों द्वारा अनसुना किया गया तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जबलपुर संभाग के मार्गदर्शन में सिवनी जिले के दो शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई की विभाग द्वारा उनके नाम को छोड़कर उनसे कनिष्ठ प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद का प्रभाव सौंप दिया गया है। जिस पर उच्च न्यायालय ने आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग उपायुक्त जबलपुर संभाग तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिवानी को नोटिस जारी कर सात दिवस के अंदर उच्च पद के प्रभार में आ रही कमियों पर अपना जवाब प्रस्तुत करने की बात कही है तथा माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया न्यायालय के मार्गदर्शन में ही पूर्ण की जाए तथा किसी भी वरिष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ को उच्च पद का प्रभार ना सोपा जाए।

इस प्रक्रिया के प्रभाव में कर्मियों को पूर्ण करने के लिए न्यायालय की शरण में श्रीमती छायानंदानी पतले तथा  महेश कुमार सनोडिया द्वारा अपनी याचिका दायर की गई इस प्रकरण की पैरवी माननीय उच्च न्यायालय के एडवोकेट  सुनील चौबे द्वारा की गई इस संपूर्ण प्रक्रिया में जबलपुर संभाग के अध्यक्ष विजय शुक्ला का सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा है।

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ हमेशा से शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है तथा संगठन विभाग से यह मांग करता है कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय देकर नियमानुसार उच्च पद के परिवार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए जिसमें हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता तथा सहायक शिक्षकों से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद की पूर्ति की जाए यही क्रम अध्यापक संवर्ग में भी पूर्ण किया जाए तथा जो शिक्षक स्नातक नहीं है उन्हें माध्यमिक शिक्षक के प्रधान पाठक का उच्च पद प्रभाव सोप जाए।

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