सिवनी। मामला ग्रामपंचायत झिंझरई के ग्राम झिंझरई का हे 20 गांव का सेंटर ग्राम झिंझरई हे और उक्त सरकारी जमीन को 20 ग्राम के विकाश को देखते हुए सरकारी प्रयोजन हेतु आरक्षित किया गया हे पूर्व में ग्राम पंचायत प्रताव पास कर चुकी हे ग्राम में 20 गांव हेतु खसरा नंबर 156 में पेयजल टंकी फिल्टर प्लांट निर्मित हे और भी खसरा नंबर 209,207,में अस्पताल, बैंक, पोस्टाफिस, छात्रवास, सोसायटी, स्मुदायिक अंबेटकर भवन, सी एम राइज स्कूल भवन बनने हेतु आरक्षित है।
परंतु बिना कोई मुनादी सूचना के माननीय न्यायलय तहसीलदार घंसौर के इश्तहार प्रकरण क्रमांक आ 59/2023/24 के अनुसार खसरा नंबर 209,207,156 रकवा 8.242,49,0.42 हेक्टर बड़े जंगल की भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तन किया जवेगा की सूचना अचानक ग्रामीणों को मिली।
जिस पर ग्रामीणों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई और पूर्व से उक्त भूमि 20 गांव के विकास के लिए सरकारी भवन निर्माण हेतु आरक्षित है, रखी जावे और उक्त खसरा नंबरों का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाए और सरकारी प्रयोजन की भूमि को सुरक्षित किया जावे वही ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई किसी भी कीमत पर उक्त भूमि में किसी को मालिकाना हक या पट्टा न दिया जाने की मांग ग्रामीणों ने की है।
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