Breaking
15 Oct 2025, Wed

नाबालिग को जयपुर भगा कर ले जाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 17 वर्ष के पिता ने थाना आदेगांव में उसकी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराया ओर बताया कि उसकी पुत्री दिनांक 14.10.2019 को स्कूल पढ़ने के लिए सुबह 10:00 बजे गई थी जो वापस नहीं आई तलाश पतासाजी करने पर भी नहीं मिली नाबालिग पीड़िता के गुम हो जाने के बाद उसके पिता के पास लड़की का फोन जुलाई 2020 में आया ओर उसने बताई कि लछ्मण पिता हिरामन पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी देवरी जिला सिवनी उसे जबरदस्ती भगा कर जयपुर के बेनाड मोहल्ले में ले कर आया है।

सूचना मिलते ही उसके पिता और माँ गाड़ी करके बेनाड गये वहां लड़की मिली जिससे पुछताछ पर बताई कि आरोपी उसे 14.10.2019 को स्कूल जाते समय शादी का प्रलोभन देकर भागा कर जयपुर लाया। वहां किराये के मकान में रखा और वहीं मेरे मना करने पर भी जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करते रहा और मारता पीटता भी था। कमरे में बंद करके रखता था। कहीं आने जाने नहीं देता था।

नाबालिग पिडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/ 2019 के अन्तर्गत धारा 363,376 ,376(2n), 342,IPC 6,7,8 पाक्सो एक्ट 3(1)(w)(2),3(2-5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से माननीय संचालक महोदय के निगरानी मे, श्री रमेश कुमार उइके उप संचालक (अभियोजन) अधिकारी सिवनी, एवं विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश (पाक्‍सो) महोदय द्वारा आरोपी को धारा 344 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदंड, धारा 323 भादवि में छः माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 5,6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 3(2)(v)एससी. एसटी. एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रदीपकुमार भौंरे एडीपीओ
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी

ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *