क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

मासूम बालिका के साथ घिनौना कृत्‍य करने वाले आरोपी को सजा

जघन्‍य एंव सनसनीखेज प्रकरण में सजा

सिवनी। जिला सिवनी के थाना महिला पुलिस थाना के अंतर्गत उक्‍त प्रकरण माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा जघन्‍य सनसनी खेज  की श्रेणी में रखा गया था एंव इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना उगली के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी, घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार हे कि  दिनांक   28-09-2021 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि उसकी नाबालिग बेटी(पीडिता) उम्र 05 वर्ष ने रोते हुए आकर उसे बतायी कि आरोपी शकील खान पिता साबूखान उम्र 35 वर्ष निवासी झुग्‍गी झोपडी जिला सिवनी द्वारा उसे घर के सामने खेलते हुए अपने घर बुलाया और 10 रूपये का नोट दिखाकर मुझे गोदी में बैठाकर मोबाईल में गंदी पिक्‍चरे दिखाने लगा और थोडी देर बाद मेरे कपडे उतारकर गलत काम करने की कोशिश करने लगा, मै तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आई हूं। । अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने  थाना प्रभारी को विवचेना का दायित्‍व सोपते हुए अपराध क्रमांक 27/2021, धारा  376AB, 376(2)(cha)  ipc 3,4, 5m, 6 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012  पंजीबद्ध किया गया एंव अभियुक्‍त को दिनांक 28/09/2021 को गिरफतार किया गया, तब से आरोपी जेल मे निरूद्ध है। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई । जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए  माननीय विशेष् न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक   17 /01 /2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी  धारा- 376(AB) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, एंव पीडिता को प्रतिकर अधिनियम 2015 के अतर्गत पीडिता को 2,00,000 रूपये राहत राशि अभियोजन द्वारा विशेष रूप से रूचि लेकर प्रदान करवई गई। श्रीमति दीपा ठाकुर
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी 

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