सिवनी। जिला सिवनी के घंसोर थाना का जघन्य सनसनी खेज का यह मामला दिनांक 24/06/2022 के रात्रि लगभग 09 बजे का है । पीड़िता उक्त दिनांक को 04 बजे अपने ग्राम से काम एवम दवाई लेने घंसौर आई थी , पीड़िता को देर हो गई थी साधन नही मिलने से रात्रि के लगभग 09 बजे घर जाने के लिए पहाड़ी चौक के होटल के पास साधन देख रही थी । तभी उस समय उक्त होटल से आरोपी सोनू ऊईके पिता बदामीलाल उईके , उम्र करीब 32 वर्ष ,निवासी ग्राम बज्जरवाडा, थाना बावई जिला नर्मदापुरम , तथा आमिर खान पिता अली मोहम्मद ,उम्र करीब 36 वर्ष ,निवासी दातला मजदीद के पास जुनारदेव , थाना जुनार देव , जिला छिंदवाड़ा के खाना खाकर निकले और पीड़िता को बोले की हम लोग तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देगे ,डरने की कोई बात नही और अपने ट्रक क्रमांक MP 09/HG /1225 के पास लेकर गए और जबरदस्ती हाथ पकड़कर और धकेल कर ट्रक में चढ़ा दिया और ट्रक को चालू करके मंडला रोड तरफ ट्रक को ले गए, चलते ट्रक में आरोपी आमिर खान ने पीड़िता के साथ जबदस्ती बलात्कार किया।
जब ट्रक टोल नाके पर पहुंचा और रुका तो पीड़िता ने टोल नाका वालो को बचाओ के लिए चिल्लाई तो , टोल नाका में उक्त ट्रक के आरोपी चालक और कंडक्टर कूद कर भाग गए। टोल के कर्मचारियों ने पीड़िता को बचाया और पुलिस को सूचना दिया । पुलिस के द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला कायम कर विवेचना दौरान ट्रक को जब्त किया और दिनांक 07/07/2022 को आरोपी सोनू ऊईके को गिरफ्तार किया और दिनांक 16/08/2022 को आमिर खान को गिरफ्तार किया और अन्वेषण पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
मनोज कुमार सैयाम मीडिया प्रभारी ने बताया कि जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट सिवनी , श्रीमान गालिब रसूल की न्यायालय में की गई जिसमे शासन की ओर से एडीपीओ लोकेश घोरमारे और तथा एडीपीओ ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया और प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए । सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू ऊईके फरार हो गया , जिसके संबध में स्थाई गिरफ्तार वारंट जारी है ,उसके गिरफ्तार होने पर उसके संबध में विचारण किया जायेगा और निर्णय दिया जायेगा । आरोपी आमिर खान के विरूद्ध सुनवाई पूर्ण होने पर , माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा आरोपी आमिर खान को धारा= 342 भा0द0वी0 में =6 में माह का , धारा =366/34 भा0द0वी0 में= 05 वर्ष का , एवम धारा =376 (डी) भा0द0वी0 में =20 वर्ष के कठोर से दंडित करने का निर्णय आज दिनांक को सुनाया है।

