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15 Oct 2025, Wed

सिवनी गोलीकांड के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास से किया दंडित

सिवनी। जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश ने 8 साल पुराने हत्याकांड के मामले में दोषी पाए गए आरोपितों को आजीवन कारावास व जुमाने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत ललमटिया क्षेत्र में 5 व 6 जुलाई 2013 की दरम्यानी रात करीब ढाई बजे किराना दुकान के सामने प्रशांत अग्रवाल उर्फ मुन्न् खैरी की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न् धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले में विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया था।

मुन्ना खैरी उर्फ प्रशांत अग्रवाल हत्याकांड में चार आरोपियों को आजीवन कारावास – सिवनी जिले के चर्चित मुन्ना उर्फ प्रशांत अग्रवाल के गोलीकांड में शुक्रवार को माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों में से 4 आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि यह मामला वर्ष 2013 का है। लालमाटी निवासी मुन्ना उर्फ प्रशांत अग्रवाल की हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा कैलाश उर्फ शब्बीर डागौर, पलविंदर उर्फ बबलू सरदार, लखन उर्फ पिंटू यादव, राजा उर्फ लोकेश ठाकुर एवं अन्य सात लोगो के विरूद्ध मुन्ना खैरी की हत्या करने, हत्या का षड्यंत्र करने एवं हत्या में सहयोग करने के आरोप में धारा 302, 120 बी oधारा -, 27 आर्म्स एक्ट के अधीन माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था । जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती अशिता श्रीवास्तव,अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी कि न्यायालय में किया गया जिसमें शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया के द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों और सबूतों के मद्देनजर माननीय न्यायालय द्वारा 11 आरोपियों में से चार आरोपी पलविंदर और बबलू सरदार लखन और पिंटू यादव कैलाश शब्बीर नागौर राजा उर्फ लोकेश ठाकुर को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडित करने एवं एवं शेष सात आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय आज दिनांक को दिया है।

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