सिवनी। मासूम बालिका के साथ् दरिंदगी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। थाना उगली के अपराध क्रमांक 35/19, धारा 376, 376 ab,भा0द0वि0 एंव 5,6 पाक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत जघन्य एंव सनसनीखेज मामले मे जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सिवनी, मनोज सैयाम के द्वारा बताया गया। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 11 मार्च 2019 को शाम 05.30 बजे, आरोपी अंशुल गिरी गोस्वामी उम्र 19 वर्ष, थाना उगली अंतर्गत निवासी के द्वारा मासूम पीडिता उम्र 03 वर्ष 06 माह को गांव तरफ घुमाने के बहाने रोड तरफ लेकर गया था। कुछ देर बाद गांव के स्कूल मैदान के सामने से जोर जोर से आवाज आने लगी तब पीडिता की दादी एंव मां ने जाकर देखा तो स्कूल की परछी के धान के सब कंट्रोल में धान की ढुलाई कर रहे हमालो के द्वारा आरोपी अंशुल को पकडे हुए थे और प्रार्थिया के नातिन को भी गोदी में उठाये हुए थे, पूछने पर एक हमाल ने बताया कि लगभग 5.30 बजे शाम को स्कूल के परछी के कोने तरफ से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी उन्हौने जाकर देखा तो आरोपी अंशुल निवस्त्र होकर बालिका के साथ गलत कार्य कर रहा था जिसे उन लोगो ने पकड लिया। उक्त घटना की रिपेार्ट पीडिता की दादी के द्वारा रिपोर्ट लिखवायी गई थी इस मामले को शासन के द्वारा जघन्य एंव सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एंव गंभीरता पूर्वक जांच करने एंव वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधिक्षक के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक हेमंत बाबरिया द्वारा संवेदना पूर्ण तत्वरित एंव सबल साक्ष्य एकत्रित कर विवचेना की गई एंव आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), की न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमति दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई । जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अंशुल गिरी गोस्वामी को उपरोक्त दण्डनीय धारा मे से सर्वाधिक दंड प्रावधानित धारा- 376 (ए) (बी) भा0द0वि0 के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड दिये जाने का निर्णय आज दिनांक 08/02/2021 को सुनाया गया है एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की गई है।
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