सिवनी। सिवनी के लखनादौन थाने में पीड़िता के द्वारा दिनांक 09/11/2024 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की ,की वह दिनांक 08/11/2024 को मजदूरी करके घर आई शाम करीब 07 बजे जब वह अपने घर पर अकेली थी ,तब लखनादौन के रहने वाले अंचल कुमरे और संजू कुमरे दोनो उसके घर में घुस गए और उसे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए दोनो ने मारपीट किए और आरोपी संजू ने घर के बाहर जाकर बाहर से दरवाजे का सांकल लगा दिया और आरोपी अंचल ने घर के अंदर के दरवाजे की सांकल लगाकर पीड़िता को जमीन पर पटक दिया और लाइट बंद करके उसका मुंह बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और संजू दरवाजे पर रखवाली करते रहा । उसके बाद में दोनों आरोपी ने पीड़िता को काट डालने और खत्म कर देने की धमकी देते हुए घर से भाग गए। जिससे वह डरी सहमी रही।
मनोज कुमार सैयाम , मीडिया प्रभारी , सिवनी अभियाजन ने बताया कि लखनादौन पुलिस के द्वारा दोनो अभियक्त गणों के विरुद्ध फॉरेंसिक और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था । जिसकी सुनवाई माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाशीश लखनादौन की न्यायालय में की गई । जिसमे शासन की ओर से पीड़िता और अन्य गवाहों की साक्ष्य श्रीमती कीर्ति तिवारी प्रभारी लोक अभियोजक के द्वारा कराई गई और तर्क और न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए । जिस पर विश्वास करते हुए माननीय विद्वान न्यायाधीश श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी अंचल और संजू दोनों आरोपी को धारा =332 बी में 03=03 वर्ष का ,धारा=75(1)(i) में 01=01 वर्ष का , धारा=115(2) में 01=01 वर्ष का , तथा धारा=70(1) सहपठीत धारा=3(5) में 20=20 वर्ष का कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

