KG2 की मासूम के साथ कुकर्म करने वाले आरोपित को उम्र कैद

सिवनी। थाना घंसौर निवासी एक 5 वर्षीय बालिका की माता ने बताई की उसकी 5 वर्षीय बेटी KG2 कक्षा में पढ़ती है आज दिनांक 07/04/20 को दोपहर 3:00 बजे करीब वह और उसकी चाची सास और सास के साथ सब आंगन में बैठे थे तभी उसका परिचित रिश्तेदार आया और 5 वर्षीय मासूम को मछली खिलाने अपने साथ अपने घर लेकर चला गया था। जब वह 20 मिनट तक नही आयी तो उसने उसके परचित रिश्तेदार के घर जाकर देखा दरवाजा खुलवाई तो बच्ची पीड़िता चुपचाप दरवाजे के पास ही खड़ी थी। तब उसने बच्ची पीड़िता को लेकर अपने घर आ गई लड़की से पूछी अंदर बंद कमरे में क्या कर रही थी तो पीड़िता बताई की आरोपी ने अंदर कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और उसके साथ गन्दी हरकत की थी।

घटना की बात अपने पति चाची सास जेठ जेठानी को बताई हूं तथा अपनी बच्ची को लेकर अपने पति के साथ रिपोर्ट करने थाना आयी थी और रिपोर्ट की थी जिस पर थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 116/20 धारा 342,376(1),376AB,376(2)च IPC 3,4,5m,5n,6 pocso का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया जिसकी सुनवाई तहसील लखनादौन जिला सिवनी के अपर सत्र न्यायालय में कई गयी।

जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहो और सबूतों को पेश किया गया जिसके आधार पर । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 342भा0द0वी0 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड धारा 376भा0द0वी0 में आजीवन कारावास ₹2000 अर्थदंड धारा 376 (क ख)भा0द0वी0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 376 (2 जे) में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 376 (2एफ) आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 3 ख सहपाठित धारा 4 Pocso एक्ट 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 5 एम सपठित धारा 6 Pocso एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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