सिवनी। पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद अब निर्वाचन क्षेत्रों में तीन साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण कर भी चुका है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि राज्य शासन से उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है, जो सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी,, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव इसमें शामिल हैं।
राजस्व विभाग से कहा गया है कि विकासखंड स्तर पर किसी भी अधिकारी को 4 साल की अवधि में तीन वर्ष एक स्थान पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। यही व्यवस्था पंचायत सचिवों के लिए भी रहेगी। दरअसल, आयोग को यह शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव के लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। वहीं, पुलिस मुख्यालय की ओर से अपने सभी एसपी से एएसपी, टीआई और उप पुलिस निरीक्षक के तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग भी की है।
अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को – प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होगा। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा। आरक्षण की संपूर्ण कार्यवाही जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) कलियासोत डेम के पास भोपाल में शुरू होगी। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करें।
ग्राम पंचायत में पदस्थ इन सचिवों को हटाने के आदेश
निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिख कहा है कि वर्षों से पदस्थ ग्राम पंचायतों के अधिकारी और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए। प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को भी स्थानांतरण की परिधि में लाया जाएगा।
बता दें कि ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन से अपेक्षा की है कि ग्राम पंचायत के ऐसे सचिव जो ऐसी ग्राम पंचायत में पदस्थ है। जिसमें उनका गृह ग्राम सम्मिलित है। ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जो 3- 4 साल में एक ही ग्राम पंचायत में 3 साल से ज्यादा समय से पदस्थ हैं, उन्हें किसी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया जाए।
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