सिवनी। 27 नवंबर 2021 न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सिवनी पीठासीन अधिकारी श्रीमान संदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी रवि (27), रवि कुमार पिता छोटेलाल निवासी हरहरपुर, इंदर कुमार गांव दतनी, नंदन पिता बिशनलाल गांव सुकतरा, आसाराम पिता छिदमी चंद्रवंशी सभी अभियुक्तोंगणों को धारा 302 भादवी धारा 120 के अपराध में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को दो-दो हजार रुपए से अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस विभाग से उक्त प्रकरण की विवेचना देवकरण डेहरिया ने की थी। जो वर्तमान में डूंडासिवनी थाना प्रभारी हैं।
अभियोजन इस प्रकार से है कि फरियादी रूप सिंह विश्वकर्मा के द्वारा 19 मई 2018 को सुबह 4:00 बजे थाना लखनवाडा पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि गांव सारसडोल परसोलटोला में 18 मई 2018 की रात में करीब 10:00 बजे वह खाना खाकर सो रहा था। तभी मोहल्ले में बचाव-बचाव की आवाज आई। आवाज आसाराम चंद्रवंशी के घर की ओर से आ रही थी। मोहल्ले के और भी लोग आ गए थे। आसाराम के घर की और जाकर देखें तब आसाराम का साढू भाई रवि साहू भाई का लड़का दतनी वाला चार लोग मिलकर लाठी, रॉड, हाथ मुक्के से मार रहे थे।
घायल व्यक्ति जगदीश सोनी सिवनी का होना बता रहे थे। अभियुक्त गणों द्वारा घटना से मृतक जगदीश की हत्या होना प्रमाणित माना जाकर अभियुक्तगणों को उपरोक्त दंड से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।
विद्वान पीठासीन अधिकारी श्रीमान संदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा बचाव पक्ष एवं अभियोजक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन एवं उभय पक्षों के तर्क उपरांत अभि. गणों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई।
अपराध अपराध क्रमांक 132/18 धारा 294, 302, 201, 307, 323, 324/34, 342, 906 भादवी।
घटना स्थल आसाराम के घर के अंदर गांव सारसडोल परसोलटोला थाना लखनवाड़ा।
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