सिवनी। तहसील लखनादौन की विशेष न्यायालय का यह फैसला जिला सिवनी के थाना- छपारा का मामला है।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम सिवनी ने बताया कि घटना दिनांक 31/12/2016 को एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 31/10/16 को शाम 6.30 बजे जब वह अपनी छोटी बहन और पडोस की सहेली के साथ अपने गांव में अहीरी नाच देखने के लिए गई थी तभी गांव का ही आरोपी जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी उसे पकडने के लिए हुआ तो वह भागने लगी तभी चक्की के पास पकड लिया और बोला कि चुप ही रहना नहीं तो मार डालूंगा। तो वह डर के कारण चुप रही तो जबरन दाहिना हाथ पकड कर उसे आम के बगीचे में लेकर गया और जबरन जमीन में लेटा कर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया एवं घिनौना हरकतें भी कर रहा था कि, उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आई तो आवाज सुनकर आरोपी ने उसे गोदी मे उठाकर छींद के पेड के ऊपर फेंक दिया और भागने लगा, उसके पापा एवं बहुत सारे लोग आरोपी को पकडने के लिये दौडे तो आरोपी खेत की तरफ भाग गया।
नाबालिग की रिपोर्ट पर थाना छपारा में अपराध क्रं 480/16 पर मामला कायम कर विवेचनापूर्ण बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र माननीय न्यायालय लखनादौन, जिला सिवनी में पेश किया और उसका विचारण किया गया। मामले में शासन कि ओर से श्री अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभीयोजक के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया गया। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 363 भा0द0वि0 मे- 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376भा0द0वी0 मे- आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा -354क भा0द0वि0 मे 03- वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा -324 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0भाग 2 मे -02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5M/6 पोक्सो अधिनियम मे -10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है।
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