सिवनी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 अंतर्गत समर्थन मूल्य में पंजीकृत किसानों के धान उपार्जन हेतु शासन से जारी उपार्जन नीति अनुसार जिले में 29 नवम्बर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक उपार्जन कार्य किया जाना हैं।
जिले के पंजीकृत धान उपज किसानों को समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके , कोई भी व्यापारी या बिचौलिया किसान की आड़ में किसान के नामे अवैधानिक ढंग से अनैतिक लाभ प्राप्त न कर सके , अन्य प्रांतों से धान लाकर जिले के शासकीय धान खरीदी केंद्रों में धान का विक्रय न कर पाए आदि बिन्दुयो की रोकथाम एवम नियंत्रण हेतु उपार्जन नीति की कंडिका 14.5 में प्रदात्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के कलेक्टर द्वारा जिले की सीमावर्ती स्थानों पर चैंक पोस्ट स्थापित कर अन्य प्रांतों से क्रय कर लाये जाने वाली धान की सघन जांच कार्यवाही खाद्य, राजस्व, पुलिस एवम कृषि उपज मंडी के अधिकारियों द्वारा सतत रूप से कराई जा रही हैं।
उक्त संघन जांच कार्यवाही के दौरान विगत दिवस 19, 20 एवम 21 तारीखों में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शैलेश शर्मा, sdm लखनादौन श्री सिद्धार्थ जैन एवम सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री देवेंद्र खोबरिया के नेतृत्व में खाद्य, राजस्व , पुलिस एवम मंडी के मैदानी अमले द्वारा तावड़ तोड़ कार्यवाही करते हुए ट्रक क्रमांक up 72at 3262 , ट्रक क्रमांक up 72 at 32 16, ट्रक क्रमांक up 72 at 9600, ट्रक क्रमांक up 72 at 1358 , ट्रक क्रमांक up 72 at 3523, ट्रक क्रमांक up 72 at 9696 , ट्रक क्रमांक up 72 at 4780 एवम ट्रैक क्रमांक up 36 9319 इस तरह आठ ट्रकों में लोड 5280 बोरी धान जिसकी अनुमानित मात्रा 2115 क्विंटल धान मय ट्रक वाहन सहित जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौप कर दस्तावेजो की कृषि उपज मंडियों के माध्यम से विस्तृत जांच कराई जा रही हैं।
बता दे कि उक्त धान उत्तर प्रदेश से 1400/- से 1500 /- रुपये में खरीद कर सिबनी एवम बालाघाट जिले में बिना मंडी अनुज्ञा पत्र से लाई जा रही थी । अन्य प्रांतों से लाई जाने वाली उक्त धान उपज आगामी दिनों में शासकीय खरीदी केन्दों में किसान की आड़ में समर्थन मूल्य 1940/- रुपये में विक्रय से इंकार नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार जिले में जांच कार्यवाही सतत जारी रहेगी।
जिले की सीमावर्ती स्थानों के चैंक पोस्ट के साथ साथ सभी वेयर हाउस, व्यपारियो के गोदाम आदि में भी छापामार जांच कार्यवाही सतत की जा रही है। अवैधानिक तरीको से धान का भंडार या परिवहन पाए जाने पर उपार्जन नीति, कृषि उपज मंडी अधिनियम एवम अन्य विधि अनुरूप वैधानिक प्रावधानों में सख्त कार्यवाही की जावेगी।
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