कुरई : जादू टोने के शक में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सिवनी। जिला सिवनी की अदालत ने जादूटोना करने के शक मे हत्या करने वाले सगे भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जघन्य एवं सनसनी खेज घटना के बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि थाना कुरई अंतगर्त ग्राम पिपरपानी में रहने वाले विजय उर्फ बाल्या को घटना के पूर्व दो जुड़वा बच्चे हुए थे और जन्म के 15 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी। बच्चों की मृत्यु के लिए विजय उर्फ बाल्या पिता लटकया नांन्हे अपने चाचा प्रेमलाल नान्हे उम्र -68 वर्ष, को जिम्मेदार ठहराता था कि प्रेमलाल ने उसके बच्चों के ऊपर जादूटोना किया है।

इसी जादूटोना के कारण रंजिश रखता था उसी शक और रंजिश के चलते दिनाँक 02/07/17 की रात्रि लगभग 10: 30 बजे उसके साथी किशोर पिता रमेश कामते उम्र-27 वर्ष ,के साथ मिलकर प्रेमलाल के सर में लोहे की रॉड से मारकर हत्या कारित की थी।

इस मामले की जांच पड़ताल और सम्पूर्ण विवेचना निरिक्षक – के0स0 मरावी के द्वारा की गई और आरोपी विजय उर्फ बाल्या और किशोर के विरुद्ध हत्या का मामला बनाकर अभियोग पत्र पेश किया था । जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमति -सुचिता श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश , सिवनी की न्यायालय में की गयी जिसमे शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री चंद्रशेखर ठाकुर के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले के एक आरोपी किशोर कामते के विरुद्ध सबूत न पाते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया । वही दूसरे आरोपी विजय उर्फ बाल्या को दोषी पाते हुए उसे धारा-457 भादवी0 में 5 वर्ष का कारावास एव धारा-302 भादवी0 में आजीवन कारावास से दंडित करने की सजा सुनाई है।

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