क्राइम सिवनी

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास एवं अपहरण करने वाली महिला को 10- वर्ष का कारावास

सिवनी। 8 नवम्बर 2018 को नाबालिग पीड़िता अपनी मामी गुलवंशी बाई के साथ गांव की नदी में नहाने गई थी, तभी वहां आरोपी रवि कुर्वेती मोटर साइकिल से आया और पीड़िता की मामी गुलवंशी बाई से बोला कि हम तुम्हारे गांव पिपरिया जा रहे हैं तो गुलवंशी बाई बोली हम भी हमारे गांव पिपरिया ही जा रहे हैं और गुलवंशी बाई और रवि कुर्वेती ने आपस में दूर जाकर कुछ बात किया। फिर गुलवंशी बाई ने पीड़िता से कहा कि मुझे कुछ काम है तुम रवि के साथ चले जाओ कहकर, पीड़िता को जबरदस्ती आरोपी के साथ मोटर साइकिल में बिठा दिया और आरोपी पीड़िता को मोटर साइकिल में बैठाकर खैरी खुर्द बहन के घर ले गया। आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर दरवाजा बंद कर दिया एवं ओर उसका मुंह दवाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया, पीड़िता वहा से भाग कर अपने गांव वापस आ गई, जहां उसने पूरी घटना अपने परिजन को बताई। प्रभारी मीडिया मनोज सैयाम ने बताया कि थाना घंसौर में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय, सिवनी में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले – विशेष लोक अभियोजक, सिवनी ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष गवाह इन सबूतों को पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रवि कुर्वेती को धारा 363 भादंवि में – 7 वर्ष, एवं जुर्माना 500 रुपये,धारा 366 भादं0 वि0 में -10 वर्ष एवं 500 रुपये का अर्थदंड , धारा 376 भादंवि में प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड। साथ ही पीड़िता की मामी आरोपी गुलवंशी बाई को धारा 363 भा0 दं0 वि0 में -7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड एवं धारा- 366 भा0 दं0 वि0 में -10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

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