सिवनी। जिला सिवनी थाना बरघाट की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06-07-2017 को पीडिता अपनी सहेलियों के साथ जंगल गयी थी, वहा पर आरोपी दिलीप कुमरे उम्र 22 वर्ष, निवासी कॉलोनी खापा रैयत थाना केवलारी, वहां पर अचानक आया और पीड़िता को जबरदस्ती गुटका खिलाने लगा, गुटका खाने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगा तब आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बस में बिठाल कर यवतमाल(नागपूर महाराष्ट्र) लेकर गया गया और टपरिया जैसे कमरे में रखकर पीड़िता के साथ लगातार गलत काम करते रहा, जब पीड़िता के परिजन को पता चला कि पीड़िता यवतमाल में है तब पुलिस वालों को लेकर यवतमाल गए और पीड़िता को आरोपी से छुड़ाकर लेकर आए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 228/ 2017 धारा – 366,376,(2)(ञ), 506 भारतीय दण्ड विधान एवं 3,4 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया एंव विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायालय (पाक्सो), श्रीमति सुमन उइके जिला सिवनी में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से, श्रीमती दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष गवाह एंव सबूतो को पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा सहमत होते हुए आरोपी दिलीप कुमरे को आज दिनाक 17 दिसम्बर 2020 को धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एंव 500 रूपये का अर्थदण्ड, एंव 366 भा0द0वि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 500 रूपये का अर्थदण्ड, 376,(2)(ञ), भा0द0वि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 500 रूपये का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया है।