सिवनी। थाना डूंडासिवनी में मृतिका मीना कटरे के पति प्रवीण कटरे ने मर्ग सूचना दर्ज करवाई की वह कबीर वार्ड डुंडासिवनी में रहता है उसके परीवार में माता- पिता पत्नि रहते है । उसकी शादी ग्राम साल्हे कोसमी बरघाट के रहने वाले डुलीचंद पारधी की लडकी मीना पारधी के साथ वर्ष 2017 में 10 मई को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था।
विवाह के बाद पिछले साल मीना की डिलेवरी के तत्काल बाद नवजात शिशु फौत हो गया था एवं मीना करीब सात दिन तक अस्पताल मे रही थी मीना को वर्तमान में 6 माह का गर्भ था, दिनांक 29.04.2019 को मीना अपने बुआ के लडके हेमंत की शादी में सोने गाँव गयी थी वह 01 मई तक रही 01 मई की शाम को मीना को लेकर अपने घर कबीर वार्ड डुंडासिवनी आया था।
मीना की तबीयत खराब हो रही थी। उसके भाई विजय के फोन पर बात कर सिवनी बुलवाया था। सिवनी में विजय और उसके ससुर दोनो आये थे। और उसकी पत्नि से बात किये तबीयत ज्यादा बिगडने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल सिवनी ले गये जिन्होने तबीयत ज्यादा खराब होने बोलकर जिला अस्पताल सिवनी जाने बोल दिया। अस्पताल में डॉक्टरो ने मीना को चेक किया तो उसकी मृत्यु होना बताया।
मर्ग जाँच के दौरान पुलिस ने पाया कि मीना को उसके पति प्रवीण एवं सास सुशीला के द्वारा दहेज में कार की मांग करते हुऐ मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया था।
पुलिस ने पति और सास के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें शासन की ओर से श्री अजय कुमार सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने गवाहो एवं सबूतो को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि माननीय न्यायालय श्रीमती तनु गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, के द्वारा गवाहो एवं सबूतो से सहमत होते हुए आरोपीगण (1)प्रवीण पिता लखनलाल कटरे उम्र 28 वर्ष (2)सुशीला पति लखनलाल उम्र 55 वर्ष को धारा 498ए भा.द.वि. मे 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपये अर्थदंड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे छ:-छ: माह का साधारण कारावास व 5000-5000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
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