सिवनी स्वास्थ्य

जिले में प्रतिबंधात्मक कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी, 12 से 22 अप्रैल तक

सिवनी। (कोविड-19) की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, इससे बचाव के आवश्यक उपाय किए जाने हेतु सिवनी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक (कोरोना कर्फ्यू) आदेश जारी किया गया है। जिसके चलते सिवनी जिले में तत्काल प्रभाव से टोल लॉकडाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।सिवनी जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है।
जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थायें बंद रहेगें। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा- राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम. डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें। मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उचित मूल्य की दुकानें, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते है। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें।
यह आदेश दिनांक 10/04/2021 को कलेक्टर ने जारी किये है। उपरोक्त आदेश सम्पूर्ण सिवनी जिले में दिनांक 12 अप्रैल को समय प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 को समय प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, इससे बचाव के आवश्यक उपाय किए जाने हेतु सिवनी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 12 अप्रैल समय प्रातः 06.00 बजे से 22 अप्रैल 21 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक (कोरोना कर्फ्यू) के आदेश जारी किये हैं-

जारी आदेशानुसार सिवनी जिले में तत्काल प्रभाव से टोल लॉकडाउन घोषित किया गया है, टोल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गई है, किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थायें बंद रहेगें । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें। मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, नर्सिग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उचित मूल्य की दुकानें,दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें – इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से उपरोक्त अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड ( परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा।
कोविड-19 के टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने-जाने की छूट रहेगी ।
स्वास्थ्य एवं नगरपालिका/नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे-साफ-सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 4. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया, (मात्र कवरेज के उद्देश्य हेतु) टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम निर्धारित संख्या (20) की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेगें। विवाह हेतु निर्धारित संख्या (50) की सशर्त अनुमति सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी। जिले के धार्मिक स्थल पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा । मंदिर, मस्जिद, चर्च,गुरूद्वारा आदि के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी आदि स्वयं को पूजा-पाठ किए जाने की छूट रहेगी। पुजारी/मौलवी इत्यादि के अतिरिक्त कोई प्रवेश न करें । सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजन नहीं किये जाएंगे।घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले व्यक्ति एवं समाचार-पत्र वितरण करने वाले व्यक्ति (हॉकर) को प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक दूध वितरण / समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों / जिलों से माल, सेवाओं का आवागमन एवं आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक
वाहन इससे मुक्त रहेगें। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। किन्तु ऐसे सभी लोग अपने एडमिट कार्ड/पहचान पत्र साथ में रखेंगे ।
शासकीय उपार्जन कार्य शासन निर्देशानुसार प्रांरभ रहेगा। कृषक जिसे फसल विक्रय का एस.एम.एस. (SMS) प्राप्त हुआ है वह उस तिथि के लिए जिस तिथि पर उसे विक्रय करने हेतु सम्बंधित उपार्जन केन्द्र जाना है, प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
थोक फल, सब्जी मंडी केवल नगरपालिका में रजिस्टर्ड थोक फल – सब्जी व्यापारियों के लिए
प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक खुली रहेगी। हाथठेला सब्जी/फल व्यापारी प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले मोहल्ले जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेगें। इस कार्य हेतु उन्हें पृथक से अनुमति/ पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। उक्त सब्जी/फल व्यापारी अपने ठेलों में दूध के पैकेट भी रख सकेंगें।

हाथठेला (फुटकर) सब्जी व्यापारी थोक सब्जी मंडी से प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक ही माल प्राप्त कर सकेगें। हाथठेला के अतिरिक्त मोटर साइकिल, साइकिल, पिकअप वाहन अन्य साधन से भी फुटकर सब्जी व्यापारी मोहल्ले मोहल्ले जाकर सब्जी विक्रय कर सकेंगे ! हाथठेला सब्जी व्यापारी क्षेत्रवार सब्जी, फल का विक्रय करेगें, जिससे सभी स्थानों पर सब्जियों पहुँच सके।

राशन किराना सामग्री घर पहुंच सेवा के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। होम डिलेवरी हेतु संस्था / प्रतिष्ठान को अनुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जारी करेगें। अनुमति प्राप्त प्रति दुकान से दो डिलेवरी बॉय को होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। कोई भी दुकानदार दुकान खोलकर सामग्री का विकय नहीं करेगा । दुकान की शटर डाउन कर ही कार्य करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में दुकान लाकडाउन अवधि तक सील की जाएगी तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी ।

गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जावेगा गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु एवं होम डिलेवरी में उपयोग आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर पंचर दुकानें चालू रहेगी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग/कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा उल्लंघन की स्थिति में दुकान लाकडाउन अवधि तक सील की जाएगी तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
आई.टी. कम्पनियों तथा बी.पी.ओ./ मोबाईल कम्पनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2 ) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया हैं। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5 ) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों में छूट दी जा सकती हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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