सिवनी। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनकी रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है इसी कडी में अति. पुलिस अधीक्षक जी.डी शर्मा, अनु० अधि० (पुलिस) लखनादौन अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में लखनादौन पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजने में सफलता प्राप्त की है।
थाना लखनादौन में फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र 15 वर्ष 09 माह है को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 461/2024 धारा 137 (2) बीएनएस का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिग लडकी की तलाश पतासाजी हेतु थाने से एक टीम गठित कर अपहर्ता व अज्ञात संदेही आरोपी की तलाश की जा रही थी तकनीकी सहायता से अपहर्ता को गुरूग्राम हरियाणा दिल्ली में संदेही आरजू गजभिये के कब्जे से बरामद किया गया बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का गंभीर आरोप में आरोपी आरजू गजभिये पिता सुखदास गजभिये उम्र 22 साल निवासी बनेरा थाना कंटगी जिला बालाघाट को गिरफतार कर जेल भेजा गया ।
गिरफतार आरोपी :- आरजू गजभिये पिता सुखदास गजभिये उम्र 22 साल निवासी बनेरा थाना कंटगी जिला बालाघाट।
सराहनीय कार्यः – निरीक्षक के.पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, उपनिरी. श्रोति शर्मा, सउनि. देवेन्द्र जायसवाल आरक्षक 813 दीपेश मेहरा, आरक्षक सुरज मेहरा, आरक्षक धनेश्वर यादव का सराहनीय योगदान रहा।
ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।