सिवनी। दिनांक 12.01.2019 को फरियादी विजय मर्सकोले ने थाना कुरई में मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम खापा का निवासी है, दिनांक 11.01.2019 को शाम करीब 6.30 बजे उसके पिता जी रामलाल कहीं से शराब पीकर आये और घर के सामने रहने वाले जयपाल नवरेती पिता सोहर सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी खापा को गाली गलौच करने लगे थे और कह रहे थे कि तू जादू टोना करता है, करीब 7 बजे उसके पिता रामलाल उसके खेत जाने के लिए निकले थे रात में खाना खाने भी नहीं आये दिनांक 12.01.2019 को सुबह करीब 8 बजे जब वह खेत तरफ गया तो देखा कि उसके पिता रामलाल, सुनील के खेत में मरे पड़े हैं।
दायी पिंडली के ऊपर से खून निकल रहा है, पुलिस ने अपराध क्रमांक 21/19 धारा 302 भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गई ओर आरोपी जयपाल से पूछताछ की जिसने अपना जूर्म कबूला था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान खालिद मोहतरम अहमद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन कि ओर से अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर ठाकुर ने पैरवी की थी एवं सबूत प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए न्यायालय की ओर से आरोपी को 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।। प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।