सिवनी। महिला थाना सिवनी में नाबालिग पीड़िता उम्र 14 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18 जून 2023 को रात करीब 2 बजे वह मोहल्ले के एक धार्मिक कार्यक्रम मे सम्मिलित होकर अकेले घर वापस आ रही थी,जैसे ही वह घर के पास पहुँची तभी आरोपी सुनील यादव पिता कपूर चंद उम्र 32 वर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खीचते हुए कोठा में लेजाकर बलात्कार किया।
नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुनील के विरुद्ध अपराध क्रमांक 31/23 के अंतर्गत धारा 376,376(3) , 506 भादवी, धारा 3,4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी/सहा जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी
ने बताया कि शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा गवाह एवं सबूतों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 506 (बी) भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड, धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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