सिवनी। कृषि विभाग की लगातार जांच के बाद भी कुछ कृषि केंद्र संचालक किसानों को अमानक बीज बेचने से पीछे नहीं हट रहे है। ऐसे ही अमानक बीज बेचने वाले सात दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने उनके लायसेंस निलंबित कर दिए हैं।
उपसंचालक कृषि मोरीश नाथ ने बताया कि कलेक्टर संस्कृति जैन के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले के सात बीज भंडार केंद्र हिंद कृषि सेवा केंद्र केवलारी, आशीष कृषि केंद्र मोंहगांव सड़क, केशव कृषि सेवा केंद्र उगली, वेद आर्गेनिक फर्टिलाइजर गोपालगंज, अम्बे ट्रेडर्स कान्हींवाडा, आराध्य ट्रेडर्स धनौंरा व पारस ट्रेडर्स कान्हींवाडा़ के निरीक्षण के दौरान स्कंध पंजी, बिल फाइल, बिल बुक में संधारण न किए जाने व दर प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नहीं पाए जाने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 11 व 15 में निहित प्राविधान के अनुसार उक्त सभी संबंधित संस्थानों के अनुज्ञप्ति पत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।