
सिवनी। पीड़िता जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी एवं सिवनी में पदस्थ थी को आरोपी संतोष चौबे पिता सी•पी•चौबे उम्र 31 वर्ष निवासी भैरोगंज जो कि आयोग मित्र, मानव अधिकार आयोग सिवनी
में कार्य कर रहा था
।
इनके द्वारा पीड़िता के मोबाइल में अपमान कारित मैसेज कर मानसिक रूप से उत्पीड़न
किया गया।
जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने थाना कोतवाली सिवनी में की थी, कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक, 687/2015, धारा 354D,509 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कि न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
शासन की ओर से अजय सलाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पर भी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किया तथा अपने अंतिम तर्क के दौरान उन्होंने बताया कि जब एक प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ही अपने कर्तव्यों के दौरान सुरक्षित नहीं है तो अन्य महिलाओं का उनके कार्य के दौरान कितना शोषण होता होगा।
माननीय न्यायालय द्वारा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए दिनांक 6.1.2024 को आरोपी संतोष चौबे को धारा 354D भादवि में 2 वर्ष के कठोर कारावास से एवं धारा 509 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। प्रदीप कुमार भौरे,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ मिडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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