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1 Jul 2026, Wed

छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी रोहित सनोडिया पुलिस की गिरफ्त में

सिवनी। पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी के निर्देश पर महिला संबंधी घटनाओं में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही।
महिला थाना सिवनी की त्वरित कार्यवाहीअज्ञात आरोपी को 12 घंटे के अंदर पहचान कर धरपकड़ की कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी द्वारा महिला संबंधी गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए सख्त निर्देशों के पालन में महिला थाना पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी को 12 घंटे के अंदर पहचान कर धरपकड़ में सफलता प्राप्त की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री सचिन परस्ते के मार्गदर्शन में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ संबंधी अपराध में त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला थाना सिवनी में पंजीबद्ध प्रकरण के अज्ञात आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणजिला अस्पताल सिवनी में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर बाथरूम में ले जाकर गलत नीयत से छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना सिवनी में धारा 74, 75(1)(i), 75(2) बी.एन.एस. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना के दौरान जिला अस्पताल सिवनी एवं शहर के विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की तलाश की गई। आरोपी की पहचान रोहित पिता स्व. राकेश उर्फ छोटेलाल सनोडिया, उम्र 32 वर्ष, स्थायी निवासी ग्राम भाटीवाड़ा थाना लखनवाड़ा, वर्तमान पता मंगलपीठ थाना कोतवाली जिला सिवनी के रूप में हुई।

संदेही रोहित सनोडिया की तलाश शहर के विभिन्न क्षेत्रों, सिक्योरिटी एजेंसियों, गार्ड, एम्बुलेंस चालकों, वाहन स्टैंड, बुधवारी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, कुंजबिहारी मोहल्ला एवं फिल्टर चौक के हरिजन मोहल्ले में की गई। दिनांक 01/07/2026 को लगातार प्रयासों के बाद आरोपी को पकड़कर घटना के गवाहों एवं पीड़िता से पहचान कराई गई, जिन्होंने आरोपी की पहचान की। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया।

सराहनीय कार्य थाना प्रभारी संदीपिका ठाकुर, प्र.आर. 15 श्याम वर्मा, आर. 711 राहुल कुमार सवाई, आर. 749 राजेन्द्र राजपूत एवं आर. 501 संतोष उइके (महिला थाना सिवनी)।

सिवनी पुलिस का संदेशमहिलाएँ एवं बालिकाएँ अनजान व्यक्तियों की बातों में न आएँ। बिना परिजन या रिश्तेदारों के किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास न करें।
भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपरिचित एवं संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें। महिला एवं बच्चों के साथ होने वाले किसी भी अपराध की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना को दें।
किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 डायल करें।

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