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झूलेलाल कॉलोनी में, 13 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार, 20 वर्ष की सजा

सिवनी। अपने नाना-नानी के पास सिवनी में रहकर पढ़ाई कर रही 13 वर्ष की नाबालिग पीड़िता ने थाना कोतवाली में एक आवेदन दिनांक 29/5/2019 को दिया कि संदीप उर्फ संजू निर्मलकर पिता नरेन्द्र निर्मलकर उम्र 22 वर्ष निवासी झुलेलाल कॉलोनी सिवनी ने डरा धमकाकर पिछले 1 वर्ष से लगातार उसके साथ बलात्कार किया है।

लगातार उसे परेशान कर रहा है, जिसकी सूचना उसके द्वारा उसकी नानी तथा बाल कल्याण समिति सिवनी के सदस्यों को दी गई थी। पीड़िता के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सिवनी ने आरोपी संदीप उर्फ संजू निर्मलकर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 471/21 धारा 376,373(3),376(2)n भादवि, धारा 3,4,5l,6 पॉक्सो एक्ट,धारा 3(1)w(2),3(2)(5) sc/st एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरान्त अभियोग पत्र माननीय विशेष पॉक्सो कोर्ट मे प्रस्तुत किया।

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, ने गवाह एव सबूत माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये, तथा अंतिम तर्क के समय विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे बताया कि पीड़िता एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची है जिसकी सोचने समझने की छमता विकसित नही हुई है।

आरोपी के कृत्य से उसके कोमल मन मस्तिष्क मैं बुरा प्रभाव पड़ा है। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए माननीय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी संदीप उर्फ संजू निर्मलकर को धारा 376(3)भादवि मैं 20 वर्ष की सजा एवम 1 हज़ार रुपये जुर्माना,धारा 3,4(2) पॉक्सो एक्ट मैं 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 1 हज़ार रु जुर्माना, धारा 5(l),6 पॉक्सो एक्ट मैं 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 1 हज़ार रुपए जुर्माना से दंडित किया है तथा 1 लाख रू प्रतिकर राशि पीड़ित को देने का आदेश पारित किया हैं।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/ सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।

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