सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 13 वर्ष कि मां ने थाना बंडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17/12/2021 को मेरी बेटी को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा तो मैं उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर गई बेटी के इलाज के दौरान डाक्टर ने बताया कि वह पांच महीने की गर्भवती हैं जो डिलेवरी होने पर मरी हुई बच्ची पैदा हुई मुझे मेरी बेटी ने बताई कि यह बच्ची आरोपी राकेश बंजारा पिता स्व. धनश्याम बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम परासिया कि है,आरोपी राकेश बंजारा दिनांक 28/05/2021 से 20/11/2021 तक कई बार डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया है।
उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 506/ 2021 के अन्तर्गत धारा 376 ,376(2)(n), 376(3),450,IPC 3,4,5L,5J (ii), 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध आरोपी राकेश बंजारा के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से माननीय संचालक महोदय के निगरानी मे, विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी राकेश बंजारा को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 200 रुपये अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में 20वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड,धारा 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड,
से दंडित किया गया है। प्रदीपकुमार भौंरे एडीपीओ
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी
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