शादी का प्रलोभन कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को सजा

सिवनी। घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार हे कि  नाबालिग पीडिता के पिता ने थाना डूंडासिवनी में उपस्थित होकर दिनांक 23/05/2019 को रिपेार्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 21/05/2019 को शादी में झिलपिपरिया गया था।  रात्रि में आकर देखे तो पीडिता घर पर नही मिली, दिनांक 28/05/2019 को पीडिता की खबर मिलने पर उसे दस्‍तयाब किया गया तब पीडिता ने बताया कि आरोपी शिवराम यादव उम्र 26 साल निवासी ग्राम कंजई थाना डूंडासिवनी, ने उसे शादी का प्रलोभन देकर कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर 1 सप्‍ताह तक रखा एंव गलत काम किया। जब मेरे पिताजी वहा आए तो आरोपी वहा से भाग गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 183 /2021 , धारा 376(ए)(बी) भा0द0वि0 एंव 5(एम) सहमठित घारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध किया गया था एंव अभियुक्‍त को दिनांक 30/05/2021 को गिरफतार किया गया।

श्री प्रदीप कुमार भौरे प्रभारी मीडिया सेल/एडीपीओ जिला सिवनी ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर(मर्सकोले) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश(पाक्‍सो) महोदय द्वारा दिनांक 17 /11/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये अर्थदण्‍ड एंव धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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