सिवनी। दिनांक 16/09/2018 को थाना घंसौर की पुलिस को ग्राम कटोरी में महिला की हत्या की सूूूचना प्राप्त होती है, पुलिस तुरंत ग्राम कटोरी पहुंचती है, महिला की लाश जमीन पर पडी हुई थी, उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि मृतिका का नाम अरूणा शुक्ला है, और वह माध्यमिक शाला कटोरी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी
।
पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चलता है कि सुरेन्द्र पिता लामू सैयाम उम्र 20वर्ष निवासी कटोरी शाम के समय मृतिका के घर के आसपास घूम रहा था, पुलिस सुरेन्द्र को पकडकर कड़ाई से पूछताछ करती है, पूछताछ में वह बताता है कि उसका पिता लामू सैयाम उसको तथा उसकी मां एवं भाई को छोडकर मृतिका के साथ लगभग 2 वर्षो से गांव में ही किराये के मकान में रह रहा था, जिस बात की खुन्नस उसके मन में थी, घटना दिनांक को उसे पता चलता है कि उसके पिता जबलपुर गये हुये है तथा मृतिका घर पर अकेली है, वह मौका देखकर रात में घर में घुसता है और रस्सी से मृतिका का गला घोंट कर हत्या कर देता है। पुलिस मौके पर ही देहाती नालसी 0/2018 धारा 302, 201 भादवि के तहत आरोपी सुरेन्द्र के खिलाफ लेखबद्ध करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान श्री दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायालय लखनादौन में प्रस्तुत करती है न्यायालय में शासन की ओंर से श्री अनिल माहोरे विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा जिला लोक अभियोजक अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करते है, न्यायालय के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000रू जुर्माना तथा धारा 201 भादवि में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 हजार रू के जुर्माने से दण्डित किया गया।
श्री प्रदीप कुमार भौरे ADPO *मीडिया सेल प्रभारी सिवनी*
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।