सिवनी। जिला सिवनी के थाना उगली के अंतर्गत उक्त प्रकरण माननीय पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एंव इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना उगली के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हे कि दिनांक 22-01-2019 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि आरोपी संजय ऊर्फ बन्टू विश्वकर्मा निवासी सकरी थाना उगली के द्वारा नाबालिक पीडिता उम्र 14 वर्ष का रास्ता रोककर जबरदस्ती मोटर साईकिल में बैठाकर पांडीवाडा जगंल तरफ झाडी मे ले गया तथा गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी एंव पैसे देने का लालच देकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को विवचेना का दायित्व सोपते हुए अपराध क्रमांक 08/2019, धारा 341, 363, 366, 376(3), 376(2)(j), 294, 506, ipc 3,4, pocso act पंजीबद्ध किया गया एंव अभियुक्त को दिनांक 23/01/2019 को गिरफतार किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 04 /08 /2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी धारा- 376(3) भा0द0वि0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000 रूपये के अर्थदण्ड एंव 366 भा0द0वि0 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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