सिवनी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई कार्य योजना के आधार पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिवनी के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 07.07.2022 तक सिवनी जिले में आयोजित बाल संवर्धन एवं बाल संरक्षण सप्ताह में विकास शर्मा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने दिनांक 04.07.2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भैरोगंज, सिवनी में विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की जानकारी देते हुये बताया कि जीने के अधिकार में गरिमा से जीने का अधिकार शामिल है।
विकास शर्मा जिला न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को मूलभूत अधिकारों व मूलभूत कर्तव्यों की जानकारी दी और बताया कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुये वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। विकास शर्मा जिला न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को संविधान के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की।
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