सिवनी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 29 (क) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिलाओं) के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के तहत नगर पालिका परिषद सिवनी के 24 वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही मंगलवार 24 मई के स्थान पर बुधवार 25 मई को दोपहर 04.00 बजे मानस भवन नगरपालिका सिवनी के सभा कक्ष में की जाएगी।
आरक्षण प्रक्रिया के समय जो नागरिक उपस्थित रहना चाहते हैं वे नियत समय पर उपस्थित होवें।
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