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सामूहिक विवाह शामिल होने के इच्छुक वर-वधु यहां कर सकते हैं आवेदन

सिवनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना-2022) के अंतर्गत निराश्रित एवं निर्धन परिवार की जरूरतमंद कन्या/विधवा/परित्यक्ता के विवाह हेतु सामूहिक विवाह आयोजित करने जिले के आठों विकासखण्डों के लिये तिथियां निर्धारित कर दी गई है। जिले की जनपद पंचायत सिवनी एवं कुरई में 08 जून 2022 को बरघाट व केवलारी में 10 जून 2022 को छपारा एवं लखनादौन में 11 जून 2022 को तथा धनौरा एवं घंसौर में 13 जून 2022 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इच्छुक हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण सिवनी के उपसंचालक श्री बीरेश सिंह बघेल द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के संचालन हेतु जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए शासन द्वारा संशोधित योजना 2022 लागू की गई है। जिसके अंतर्गत अब प्रति कन्या के मान से राशि रूपये 55,000/- स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से रूपये 11,000/- की राशि वधू को अकाउंट पेयी चेक एवं रूपये 38,000/- की सामग्री वधू को उपहार स्वरूप आयोजनकर्ता निकाय द्वारा विवाह के समय ही प्रदाय की जायेगी तथा रूपये 6,000/- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी पात्रता के संबंध में बताया गया कि वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों वधु द्वारा विवाह के लिये निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो।

वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली वधू एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निकाय (जनपद पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद) में सामूहिक विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में उपलब्ध होंगें।

सामूहिक विवाह आयोजन हेतु प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला स्तर पर कलेक्टर डॉ. फटिंग की अध्यक्षता तथा जनपद स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। विवाह के समय वधू को प्रदाय की जाने वाली उपहार सामग्री की दरें व विक्रेताओं के निर्धारण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाकर निविदाएं आमंत्रित की गई है।

      मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी पार्थ जैसवाल द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत इस बार विकास खण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जनपद पंचायत को 200 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराने हेतु लक्ष्य प्रदाय किया गया है। योजना का व्यापक प्रचार कर अधिक से अधिक कन्याओं का विवाह कराने हेतु समस्त जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं।

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