सिवनी। विजेपानी कला निवासी रामकिशोर पिता भोजेलाल भोजेश्वर उम्र 24 वर्ष 4 जुलाई 2017 को जब अपने घर पर खाना खा कर आराम कर रहा था, तभी गाँव का संजीत भोजेकर पिता रोहित 24 वर्ष ने उसे बाहर बुलाया ओर पुरानी रंजिश को लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दिया। जिसकी रिपोर्ट रामकिशोर ने थाना कान्हीवाड़ा में दर्ज करवाई थी।
मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र श्रीमती वीणा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया शासन की ओर से कुमारी रंजीता उईके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की थी न्यायालय द्वारा आरोपी संजीत को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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